ग्रेच्युटी कैलकुलेटर — सेवा निवृत्ति पर मिलने वाली कानूनी ग्रेच्युटी राशि जानें
पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के मानक कानूनी फॉर्मूले (15 × अंतिम वेतन × सेवा वर्ष ÷ 26) के तहत अपनी ग्रेच्युटी की गणना करें।
फॉर्मूला और गणना की विधि
ग्रेच्युटी एक्ट के अनुसार: ग्रेच्युटी = (15 × अंतिम बेसिक वेतन + डीए × कुल पूर्ण वर्ष) ÷ 26। यहाँ एक माह में 26 कार्य दिवस माने जाते हैं और 6 माह से अधिक की सेवा को पूरा वर्ष गिना जाता है।
वेरिएबल परिभाषाएँ और माप इकाइयाँ
12 वर्ष की सेवा के बाद ₹60,000 बेसिक सैलरी पर ग्रेच्युटी की गणना
अंतिम मूल वेतन + DA = ₹60,000, कुल सेवा अवधि = 12 वर्ष।
5 वर्ष की पात्रता का नियम और धारा 4(1) के अपवाद
ग्रेच्युटी का हकदार होने के लिए किसी संस्थान में कम से कम 5 वर्ष की निरंतर सेवा अनिवार्य है। यदि कर्मचारी ने 4 वर्ष और 240 दिन (6 महीने से अधिक) काम किया है, तो उसे 5 पूर्ण वर्ष माना जाता है।
यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना में स्थायी विकलांगता होती है, तो 5 वर्ष की शर्त लागू नहीं होती और पहले दिन से पूरी ग्रेच्युटी परिवार को देय होती है।
ग्रेच्युटी कैलकुलेटर - अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या सभी निजी कंपनियों के लिए ग्रेच्युटी देना अनिवार्य है?
हाँ, जिस भी संस्थान में किसी भी दिन 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत रहे हों, वहाँ ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 अनिवार्य रूप से लागू होता है।
क्या ₹20 लाख से अधिक की ग्रेच्युटी कर योग्य है?
हाँ, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए आयकर अधिनियम के तहत ₹20 लाख तक की ग्रेच्युटी पूर्णतः कर-मुक्त है। इसके ऊपर की राशि कर्मचारी के टैक्स स्लैब अनुसार कर योग्य होती है।
क्या ग्रेच्युटी की गणना में एचआरए और विशेष भत्ते शामिल होते हैं?
नहीं, ग्रेच्युटी फॉर्मूले में केवल 'मूल वेतन' (Basic Pay) और 'महंगाई भत्ता' (DA) ही शामिल किया जाता है। अन्य भत्ते शामिल नहीं होते।
क्या नियोक्ता वैधानिक फॉर्मूले से अधिक ग्रेच्युटी दे सकता है?
हाँ, अधिनियम न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करता है। कंपनी नीति या अनुबंध के तहत नियोक्ता चाहे तो ₹20 लाख से अधिक या उच्चतर फॉर्मूले से ग्रेच्युटी दे सकता है।
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